15 दिन बाद शुरू होगी मोदी की मुसीबत, चुनाव तक जा सकता है मामला  https://youtu.be/wKw98kghHgM?t=117 12 October court faisla on.. 

साल 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी का एलान किया था और 500 व 1000 रुपये के करेंसी नोट को रद कर दिया था। केंद्र के इसी फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में दायर याचिकाओं पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी।
पांच जजों की बेंच
मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेंच का गठन किया जिसमें पांच जजों - जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना को शामिल किसाल 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी का एलान किया था और 500 व 1000 रुपये के करेंसी नोट को रद कर दिया था। केंद्र के इसी फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में दायर याचिकाओं पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी।
पांच जजों की बेंच
मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेंच का गठन किया जिसमें पांच जजों - जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना को शामिल किया गया है।
58 याचिकाएं पर होनी है सुनवाई
बता दें कि केंद्र के नोटबंदी वाले फैसले को चुनौती देते हुए 58 याचिकाएं दायर की गईं हैं।
उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गया है। मामले की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब के जरिए देखा जा सकता है।
बेंच ने आज कहा कि पहले यह जांच की जाएगी कि यह मामला अब अकेडमिक तो नहीं बन गया है।
2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने पांच सौ और हजार रुपये के करेंसी नोट को बंद कर दिया था। इसके बाद सबसे पहली याचिका विवेक नारायण शर्मा ने दायर की थी
जिसके बाद मामले में 57 और याचिकाएं दायर की गईं। इन सब पर एक साथ सुनवाई होगी। 8 नवंबर, 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि देश में 500 रुपये तथा 1,000 रुपये के करेंसी नोट रद कर दिए जाएंगे।या गया है।
58 याचिकाएं पर होनी है सुनवाई
बता दें कि केंद्र के नोटबंदी वाले फैसले को चुनौती देते हुए 58 याचिकाएं दायर की गईं हैं।
उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गया है। मामले की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब के जरिए देखा जा सकता है।
बेंच ने आज कहा कि पहले यह जांच की जाएगी कि यह मामला अब अकेडमिक तो नहीं बन गया है।
2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने पांच सौ और हजार रुपये के करेंसी नोट को बंद कर दिया था। इसके बाद सबसे पहली याचिका विवेक नारायण शर्मा ने दायर की थी
जिसके बाद मामले में 57 और याचिकाएं दायर की गईं। इन सब पर एक साथ सुनवाई होगी। 8 नवंबर, 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि देश में 500 रुपये तथा 1,000 रुपये के करेंसी नोट रद कर दिए जाएंगे।

Google translate

In the year 2016, the central government announced demonetisation and canceled the currency notes of 500 and 1000 rupees. This decision of the Center has been challenged. The petitions filed in the case will be heard in the Supreme Court on October 12.
five judge bench
The Supreme Court on Tuesday constituted a bench comprising five judges -- Justice S Abdul Nazeer, Justice BR Gavai, Justice AS Bopanna, Justice V. Ramasubramanian and Justice BV Nagarathna -- to hear the matter.
58 petitions to be heard
Let us inform that 58 petitions have been filed challenging the decision of the Center for demonetisation.
It is noteworthy that from September 27, the live streaming of the Supreme Court hearing has started. Live streaming of the hearing of the case can be seen via YouTube.
The bench today said that it will be first examined whether the matter has now become academic or not.
In 2016, the government led by Prime Minister Narendra Modi had banned the currency notes of 500 and 1000 rupees. After this, the first petition was filed by Vivek Narayan Sharma.
After which 57 more petitions were filed in the matter. All these will be heard together. On November 8, 2016, at 8 pm, Prime Minister Narendra Modi announced that Rs 500 and Rs 1,000 currency notes would be abolished in the country.

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